लखनऊ:
उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत आने वाले उन हजारों सरकारी कर्मचारियों को एक और बड़ी राहत दी है, जिनकी नियुक्ति 28 मार्च 2005 से पहले जारी विज्ञापनों के आधार पर हुई थी। इन पात्र कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का विकल्प चुनने की समय सीमा अब बढ़ा दी गई है।
प्रदेश कैबिनेट द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के बाद वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बुधवार को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। नए आदेश के अनुसार, पात्र कर्मचारी अब 30 सितंबर 2025 तक ओपीएस का विकल्प चुन सकेंगे।
नई समय-सीमा और प्रक्रिया:
-
कर्मचारियों के लिए विकल्प चुनने की अंतिम तिथि: 30 सितंबर 2025
-
नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आदेश जारी करने की अंतिम तिथि: 30 नवंबर 2025
-
एनपीएस खाता बंद करने की अंतिम तिथि: 28 फरवरी 2026
यह स्पष्ट किया गया है कि यह अधिकार केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया 28 मार्च 2005 से पहले प्रकाशित विज्ञापनों के आधार पर पूरी हुई है।
समय सीमा बढ़ाने का कारण
इससे पहले, सरकार ने 28 जून 2024 को एक आदेश जारी कर इन कर्मचारियों को 31 अक्टूबर 2024 तक ओपीएस का विकल्प चुनने का अवसर दिया था। हालांकि, कई कर्मचारी निर्धारित समय के भीतर यह विकल्प नहीं चुन पाए थे। कुछ मामलों में, कर्मचारियों द्वारा विकल्प दिए जाने के बावजूद संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी निर्धारित तिथि तक ओपीएस में शामिल करने का आदेश जारी नहीं कर पाए थे। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए सरकार ने कर्मचारियों को यह अंतिम मौका दिया है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि विकल्प चुनने और आदेश जारी करने के लिए यह समय सीमा का अंतिम विस्तार है। यदि कोई पात्र कर्मचारी इस विस्तारित समय सीमा के अंदर ओपीएस का विकल्प नहीं चुनता है, तो उसे स्वतः एनपीएस के तहत ही माना जाएगा और भविष्य में उसे यह अवसर नहीं मिलेगा। यह फैसला उन हजारों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है जो तकनीकी या प्रशासनिक कारणों से पिछली बार ओपीएस का लाभ लेने से चूक गए थे।
Pls read:Uttarpradesh: उत्तर प्रदेश का युवा अब नौकरी मांगेगा नहीं, देगा- सीएम योगी का बड़ा ऐलान