देहरादून। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होने के बाद विवाह पंजीकरण को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। अनिवार्य पंजीकरण के इस नए कानून ने पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। आंकड़े बताते हैं कि जहां पहले प्रतिदिन औसतन केवल 67 शादियां पंजीकृत होती थीं, वहीं अब यह संख्या 24 गुना बढ़कर 1634 प्रतिदिन तक पहुंच गई है। इस बीच, सरकार ने उन लोगों को राहत दी है जो अब तक पंजीकरण नहीं करा पाए थे, और इसकी समय सीमा बढ़ा दी है।
UCC के बाद पंजीकरण में आया जबरदस्त उछाल
इसी वर्ष 27 जनवरी से उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की गई थी, जिसके तहत सभी धर्मों के लिए विवाह का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। इस कानून के लागू होने के बाद से अब तक यूसीसी के तहत 3,01,526 विवाहों का पंजीकरण हो चुका है। यह प्रतिदिन औसतन 1634 पंजीकरण के बराबर है। माना जा रहा है कि ठोस कानून और पंजीकरण की आसान प्रक्रिया के चलते लोग अब इसे लेकर काफी गंभीर और उत्साहित हैं।
पुराने कानून में था बेहद कम औसत
इससे पहले, प्रदेश में ‘उत्तराखंड विवाह पंजीकरण अधिनियम-2010’ लागू था। हालांकि यह कानून पहले भी था, लेकिन पंजीकरण अनिवार्य न होने के कारण बहुत कम लोग इसका पालन करते थे। 2010 से 26 जनवरी 2025 तक, इस पुराने कानून के तहत कुल 3,30,064 विवाह पंजीकृत हुए थे, जो प्रतिदिन मात्र 67 के औसत पर सिमट गया था। यूसीसी के लागू होने के बाद आए आंकड़ों ने इस पुराने औसत को मीलों पीछे छोड़ दिया है।
सरकार ने दी राहत, बढ़ाई पंजीकरण की समय सीमा
लोगों को राहत देते हुए सरकार ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण कराने की समय सीमा को छह महीने से बढ़ाकर एक साल कर दिया गया है। इस संबंध में विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। इस फैसले से उन लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी जो किसी कारणवश अब तक अपनी शादी का पंजीकरण नहीं करा पाए थे।
मुख्यमंत्री ने बताया महिलाओं के हित में उठाया गया कदम
इस अभूतपूर्व सफलता पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, “समान नागरिक संहिता के तहत होने वाले पंजीकरण की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। इससे कानून की व्यापकता और सार्थकता का पता चलता है। समान नागरिक संहिता के तहत होने वाला प्रत्येक पंजीकरण, एक मजबूत समाज की दिशा में ठोस कदम है। इससे महिलाओं के हित खासकर सुरक्षित हो रहे हैं।”
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