पंचायत चुनाव को लेकर चल रहे विवाद पर नैनीताल हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई. कोर्ट ने पंचायत चुनावों पर फिलहाल रोक बरकरार रखी है. अब इस मामले की सुनवाई 26 जून को होगी.
राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में पक्ष रखते हुए कहा गया कि पंचायत चुनावों को लेकर 9 जून 2025 को नियमावली तैयार की गई थी, जिसके बाद 11 जून को आरक्षण रोटेशन जारी किया गया, और उसका गजट नोटिफिकेशन 14 जून को प्रकाशित कर दिया गया.
