Uttarakhand: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता: विवाह पंजीकरण अनिवार्य, 26 जुलाई तक निःशुल्क

देहरादून: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) 27 जनवरी 2025 से लागू हो चुकी है। इसके अंतर्गत, 26 मार्च 2010 से लेकर 26 जनवरी 2025 के बीच संपन्न सभी विवाहों का UCC के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य है। वर्तमान में, इस अवधि के विवाहों के पंजीकरण के लिए ₹250 का शुल्क निर्धारित है। हालांकि, राज्य सरकार ने नागरिकों को राहत देते हुए 26 जुलाई 2025 तक पंजीकरण कराने पर शुल्क माफ़ कर दिया है। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है।

राज्य सरकार ने नागरिकों की सुविधा और सहभागिता को प्राथमिकता देते हुए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस समय सीमा के भीतर पंजीकरण कराने वाले नागरिकों को किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा। यह उन लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है जिन्होंने अभी तक अपने विवाह का पंजीकरण नहीं कराया है।

इसके अलावा, जिन नागरिकों ने उत्तराखंड विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण विधेयक, 2010 या किसी अन्य वैयक्तिक कानून के तहत पहले ही अपना विवाह पंजीकृत करवा लिया है, उन्हें भी समान नागरिक संहिता के पोर्टल पर इसकी सूचना देनी होगी। यह प्रक्रिया केवल सूचना प्रदान करने मात्र के लिए है और इसके लिए भी कोई शुल्क नहीं लगेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए है कि सभी विवाहों का एक ही प्रणाली के तहत रिकॉर्ड रखा जा सके।

समान नागरिक संहिता के तहत अब तक 1,90,000 से अधिक विवाहों का सफलतापूर्वक ऑनलाइन पंजीकरण किया जा चुका है। पूरी प्रक्रिया डिजिटल होने के कारण नागरिकों को बिना किसी कार्यालय के चक्कर लगाए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा मिल रही है। यह समय और संसाधनों की बचत करता है और पारदर्शिता को भी बढ़ावा देता है।

राज्य सरकार नागरिकों से अपील करती है कि वे इस समय सीमा का लाभ उठाएँ और 26 जुलाई 2025 से पहले अपने विवाह का निःशुल्क पंजीकरण कराएँ। UCC के तहत विवाह पंजीकरण अनिवार्य है और इससे कानूनी जटिलताओं से बचा जा सकता है। यह कदम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

 

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