चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य में योजनाबद्ध और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए एक नई और प्रगतिशील भूमि पूलिंग नीति को मंजूरी दे दी गई है।
मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस नीति का उद्देश्य भूमि मालिकों, प्रमोटरों और कंपनियों को विकास प्रक्रिया में हितधारक के रूप में शामिल करना और भूमि मालिकों के बीच भूमि पूलिंग में रुचि बढ़ाना है। संशोधित योजना को छोटे और सीमांत किसानों को महत्वपूर्ण लाभ पहुँचाने के लिए युक्तिसंगत बनाया गया है, जिससे भूमि मालिकों को अधिक विकल्प मिलेंगे, जो सामूहिक आवास और योजनाबद्ध विकास को बढ़ावा देगा और अंततः आम आदमी को लाभान्वित करेगा। नीति को प्रत्येक हितधारक को प्रक्रिया में एकीकृत करके समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
किसानों के लिए प्रमुख लाभ:
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किसानों का शोषण नहीं: इस नीति के तहत किसानों को करोड़ों रुपये का सीधा लाभ होगा और निजी डेवलपर्स या भू-माफिया किसानों का शोषण नहीं कर पाएंगे।
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किसानों के पास पूर्ण अधिकार: भूमि सरकार को देना है या नहीं, यह पूरी तरह से किसान का निर्णय होगा। वे अपनी जमीन रखकर खेती जारी रख सकते हैं या उसे बेच सकते हैं। पहले की तरह कोई जबरन अधिग्रहण नहीं होगा।
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लिखित सहमति अनिवार्य: किसान की लिखित सहमति (एनओसी) के बिना कुछ नहीं होगा और जमीन सीधे सरकार को दी जाएगी, निजी डेवलपर्स को नहीं।
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विकसित प्लॉट किसानों को वापस: सरकार भूमि का पूर्ण विकास करेगी और किसानों को प्लॉट वापस करेगी। इन प्लॉटों में सड़क, बिजली, पानी, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट और पार्क जैसी सभी सुविधाएं शामिल होंगी।
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बाजार दर से चार गुना अधिक मूल्य: प्रत्य किसान को सरकार से एक लिखित दस्तावेज मिलेगा जिसमें किसान के पूरे हक का स्पष्ट उल्लेख होगा। किसान 500 वर्ग गज के दो प्लॉट प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें रखने या बेचने की पूरी स्वतंत्रता होगी।
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भागीदारी के माध्यम से अतिरिक्त लाभ: यदि कोई किसान नौ एकड़ जमीन देता है, तो उसे तीन एकड़ विकसित ग्रुप हाउसिंग भूमि मिलेगी। यदि कई किसान मिलकर सरकार के लिए 50 एकड़ जमीन देते हैं, तो उन्हें बदले में 30 एकड़ पूरी तरह से विकसित भूमि मिलेगी।
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भू-माफिया पर रोक: अवैध कॉलोनियों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू होगा।
कॉलोनियों के लाइसेंस का आंशिक समर्पण और रद्दीकरण:
कैबिनेट ने पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट (PAPRA), 1995 के तहत कॉलोनियों को जारी किए गए लाइसेंस के आंशिक समर्पण और आंशिक रद्दीकरण के साथ-साथ औद्योगिक पार्क परियोजनाओं को दी गई मंजूरी के आंशिक रद्दीकरण को भी मंजूरी दे दी।
एकमुश्त भुगतान पर छूट:
आवासीय, व्यावसायिक और अन्य संपत्ति भूखंडों के आवंटियों और बोलीदाताओं को कुल राशि का 75% एकमुश्त भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, कैबिनेट ने कई प्रोत्साहनों को मंजूरी दी। एकमुश्त भुगतान करने वाले आवंटियों को प्लॉट/साइट की लागत पर 15% की छूट दी जाएगी।
EDC, CLU शुल्कों में वृद्धि:
राज्य के समग्र विकास और राजस्व सृजन को बढ़ावा देने के लिए, कैबिनेट ने बाहरी विकास शुल्क (EDC), भूमि उपयोग परिवर्तन शुल्क (CLU), लाइसेंस शुल्क (LF) और रियल एस्टेट प्रमोटरों पर लागू अन्य शुल्कों में वृद्धि को मंजूरी दी. इन शुल्कों में 1 अप्रैल, 2026 से सालाना 10% की वृद्धि होगी।
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