चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने राज्य भर के सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसले में 1 जनवरी, 2016 से पहले सरकारी कॉलेजों/विश्वविद्यालयों से सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों और अन्य शिक्षण संकाय के लिए पेंशन और पारिवारिक पेंशन के संशोधन को मंजूरी दे दी है। यह संशोधन 7वें यूजीसी वेतनमान के अनुसार होगा और 1 जनवरी, 2016 से प्रभावी होगा। इस संबंध में एक अधिसूचना जारी कर दी गई है।
पंजाब के उच्च शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि संशोधित पेंशन से लगभग 500 सेवानिवृत्त शिक्षण पेशेवरों को लाभ होगा, जिनमें 400 पेंशनभोगी और 100 पारिवारिक पेंशनभोगी शामिल हैं। इससे सरकार पर ₹38.99 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा।
हरजोत सिंह बैंस ने जोर देकर कहा कि संशोधित पेंशन का भुगतान उन पेंशनभोगियों को किया जाएगा जो 1 जनवरी, 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे। 1 अक्टूबर, 2022 से जनवरी 2025 तक के संशोधित पेंशन के बकाया का भुगतान चार समान त्रैमासिक किश्तों में किया जाएगा। भुगतान 7 अप्रैल, 2025 को जारी वित्त विभाग के पत्र में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत, पेंशन की गणना 1 जनवरी, 2016 को निर्धारित काल्पनिक वेतन के 50% के रूप में की जाएगी, और पारिवारिक पेंशन उसी काल्पनिक वेतन के 30% होगी।
शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा, “समाज में उनके अमूल्य योगदान को पहचानते हुए, हम अपने शिक्षण समुदाय के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ हैं कि उन्हें उनका उचित लाभ मिले।” उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार सभी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के कल्याण के लिए समर्पित है।
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