देहरादून: उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी विभागों में आउटसोर्स, संविदा, दैनिक वेतन, वर्कचार्ज, नियत वेतन, अंशकालिक और तदर्थ कर्मचारियों की भर्ती पर लगाई गई रोक का असर पहले से कार्यरत कर्मचारियों पर नहीं पड़ेगा। यह रोक केवल भविष्य में रिक्त होने वाले पदों पर लागू होगी।
मुख्य सचिव ने कहा कि हाल ही में जारी शासनादेश का आशय केवल भविष्य की भर्तियों से है। उन्होंने बताया कि शासनादेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि भविष्य में रिक्त होने वाले पदों पर केवल नियमित भर्तियां ही की जाएंगी।
उन्होंने आगे कहा कि कोई भी शासनादेश पिछली तिथि से लागू नहीं होता, इसलिए इस शासनादेश का प्रभाव भी आगामी भर्तियों पर ही पड़ेगा। पहले से कार्यरत अस्थायी/आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की