शिमला: पावर कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत के मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने सरकार और पुलिस को इस मामले में अब तक हुई जांच की रिपोर्ट तीन हफ्तों के भीतर पेश करने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 20 मई को होगी।
नेगी की पत्नी किरण नेगी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने पुलिस जांच पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि सरकार इसे आत्महत्या का मामला बताकर रफा-दफा करना चाहती है, जबकि नेगी की हत्या हुई है।
सरकार ने इस मामले में पावर कॉरपोरेशन के निदेशक देशराज को निलंबित और एमडी हरिकेश मीणा को पद से हटा दिया है। दोनों पर एफआईआर दर्ज की गई है। देशराज को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है, जबकि मीणा को हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है।
सरकार द्वारा गठित विशेष जांच टीम (SIT) ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है, लेकिन परिवार ने रिपोर्ट पर असहमति जताते हुए बड़े अधिकारियों को बचाने का आरोप लगाया है। नेगी का शव 18 मार्च को बिलासपुर स्थित गोबिंद सागर झील से बरामद हुआ था।