Punjab: पंजाब भर में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित: 394 बेंचों ने 3.85 लाख मामलों की सुनवाई की

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लोक अदालत: विवादों के सुचारू निपटारे की दिशा में एक विशेष कदम

चंडीगढ़, 8 मार्च:

न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, पंजाब राज्य कानूनी सेवाएँ प्राधिकरण ने, प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति अरुण पल्ली के नेतृत्व में, आज पूरे पंजाब में एक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया। इस दौरान, 394 लोक अदालत बेंचों का गठन किया गया जिनके माध्यम से 3,85,189 मामलों की सुनवाई की गई।

इस अवसर पर, पंजाब राज्य कानूनी सेवाएँ प्राधिकरण के सदस्य सचिव श्री मनजिंदर सिंह ने लोक अदालत की कार्यवाही का निरीक्षण करने के लिए फाजिल्का स्थित कोर्ट परिसर का दौरा भी किया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान, उन्होंने लोक अदालतों के फायदों के बारे में बताते हुए कहा कि इससे न केवल मुकदमेबाजों का समय और पैसा बचता है, बल्कि यह सभी संबंधित पक्षों के लिए विवादों के सुचारू और सरल निपटारे को भी सुनिश्चित करता है।

उन्होंने आगे जानकारी दी कि राष्ट्रीय कानूनी सेवाएँ प्राधिकरण (नालसा), नई दिल्ली ने एक निःशुल्क कानूनी सहायता हेल्पलाइन—15100 शुरू की है, जो पूरे पंजाब में 24 घंटे उपलब्ध है, ताकि लोगों को मुफ्त कानूनी सेवाएँ प्रदान की जा सकें।

पंजाब राज्य कानूनी सेवाएँ प्राधिकरण की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में भी लोक अदालतों के माध्यम से अधिक से अधिक मामलों का निपटारा किया जाता रहेगा।

 

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