Uttarpradesh: सावरकर पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी पर 200 रुपये का जुर्माना

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नई दिल्ली: लखनऊ की एक एमपी-एमएलए अदालत ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सावरकर के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में 200 रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने गांधी को अगली सुनवाई में हाजिर न होने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।

अदालत में गैर-हाजिरी पर जुर्माना:

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा ने दिसंबर 2024 में राहुल गांधी को बुधवार को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था। गांधी के हाजिर न होने पर उनकी ओर से पेशी से छूट की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया गया। अदालत ने इस पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया और यह राशि शिकायतकर्ता के वकील को देने का आदेश दिया।

अगली सुनवाई 14 अप्रैल को:

अदालत ने अगली सुनवाई 14 अप्रैल को तय की है और गांधी को चेतावनी दी है कि अगर वे अगली बार भी हाजिर नहीं हुए तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। गांधी के वकील ने दलील दी कि विदेशी गणमान्यों के साथ बैठक समेत उनके कई पूर्व निर्धारित कार्यक्रम थे, जिसके कारण वे अदालत में पेश नहीं हो सके।

मामले की पृष्ठभूमि:

यह मामला 17 नवंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला जिले में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी द्वारा की गई एक टिप्पणी से संबंधित है। अधिवक्ता नृपेंद्र पांडे ने इस टिप्पणी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि गांधी ने जानबूझकर सावरकर को बदनाम करने के इरादे से यह टिप्पणी की और इसे सोशल मीडिया पर प्रसारित किया।

 

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