
चंडीगढ़: पंजाब सिविल सेवा (PCS) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2025 में आरक्षण नीति को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। हाईकोर्ट ने पंजाब लोक सेवा आयोग और पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
याचिकाकर्ता की दलील:
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2 जनवरी 2025 को जारी भर्ती विज्ञापन में 322 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे।
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विज्ञापन में महिलाओं के लिए 33% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन ईएसएम/एलडीईएसएम श्रेणी की महिलाओं को केवल सामान्य श्रेणी में ही आरक्षण का लाभ दिया गया है। अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, और मजहबी सिख/वाल्मीकि श्रेणियों में ईएसएम/एलडीईएसएम महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया गया है।
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यह प्रावधान पंजाब सिविल सेवा (महिलाओं के लिए पदों के आरक्षण) नियम, 2020 के विरुद्ध है, जिसमें सभी श्रेणियों में क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान है।
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सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के अनुसार, महिलाओं के लिए आरक्षण क्षैतिज होना चाहिए और इसे प्रत्येक वर्ग में लागू किया जाना चाहिए।
याचिका में मांग:
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भर्ती विज्ञापन में संशोधन कर सभी श्रेणियों में महिलाओं के लिए आरक्षण समान रूप से लागू किया जाए।
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हाईकोर्ट के अंतिम फैसले तक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए।
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