
चंडीगढ़: पंजाब में अब सार्वजनिक सेवाओं में देरी करने वाले सरकारी कर्मचारियों पर 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। पंजाब पारदर्शिता और जवाबदेही आयोग के मुख्य आयुक्त वीके जंजुआ ने यह जानकारी सभी अतिरिक्त उपायुक्तों (एडीसी) के साथ एक बैठक में दी।
जंजुआ ने बताया कि नागरिकों को अधिकार है कि वे सेवाओं में देरी या अस्वीकृति पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं। एडीसी इन मामलों का स्वतः संज्ञान भी ले सकते हैं और दोषी अधिकारियों पर 5000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकते हैं।

सेवा केंद्रों पर सूची प्रदर्शित करने के निर्देश:
मुख्य आयुक्त ने एडीसी को निर्देश दिए कि वे अपने जिलों में लंबित मामलों की मासिक रिपोर्ट आयोग को भेजें। साथ ही, उन्होंने सभी सेवा केंद्रों पर अधिसूचित सेवाओं, जिम्मेदार अधिकारियों और अपील प्राधिकरण के विवरण वाले बोर्ड लगाने को कहा ताकि नागरिकों को जानकारी मिल सके।
इस पहल का उद्देश्य पंजाब में सार्वजनिक सेवाओं की पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना है।
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