प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा मामले में सपा सांसद ज़ियाउर्रहमान बर्क को आंशिक राहत दी है। कोर्ट ने अर्नेश कुमार केस का हवाला देते हुए कहा कि सात साल से कम सज़ा वाले अपराधों में आम तौर पर गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए।
हालांकि, कोर्ट ने सभी एफ़आईआर को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने और उन्हें रद्द करने की बर्क की मांग ठुकरा दी है। बर्क ने याचिका दायर कर अपने ख़िलाफ़ दर्ज एफ़आईआर रद्द करने की मांग की थी। उनका कहना था कि राजनीतिक द्वेष के चलते उनके ख़िलाफ़ झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। उन पर हिंसा भड़काने का आरोप है।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान की खंडपीठ ने दिया है। राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल और शासकीय अधिवक्ता ए.के. संड ने पक्ष रखा।
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