मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आज जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान भू कानून के प्रावधानों के विपरीत भूमि खरीद-फरोख्त अथवा भूमि खरीद सम्बंधित अनुमति के किसी भी प्रकार के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि Z A L R Act के Sec 166/167 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए।
श्रीमती रतूड़ी ने कहा कि विशेष प्रयोजन हेतु भू अनुमति प्राप्त होने पर भी, यदि उस भूमि का उस विशेष उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाता है या किसी भी प्रकार से भू कानून का उल्लंघन होता है तो जिलाधिकारी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें।
राज्य के 11 जनपदों से भूमि कानून संबंधी रिपोर्ट प्राप्त होने पर, मुख्य सचिव ने हरिद्वार और नैनीताल जनपद से भी मंगलवार तक रिपोर्ट तलब की है। जिलाधिकारी हरिद्वार और नैनीताल को 24 घंटे के भीतर उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
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