Uttarakhand: शत्रु संपत्ति प्रकरणों की समीक्षा, उपयोग के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश – The Hill News

Uttarakhand: शत्रु संपत्ति प्रकरणों की समीक्षा, उपयोग के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश

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देहरादून, [27.09.24] – गृह सचिव शैलेश बगौली ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न जनपदों में स्थित शत्रु संपत्ति से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने शत्रु संपत्ति के प्रक्रियाधीन मामलों (Process Cases) के संबंध में जिलाधिकारी देहरादून, हरिद्वार और नैनीताल को स्टेटस रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

इसके अलावा, उन्होंने शत्रु संपत्ति, जिनमें निहित आदेश (Vesting Order) जारी किए जा चुके हैं, के संबंध में जनपद अल्मोड़ा, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधमसिंह नगर को निहित शत्रु संपत्ति के उपयोग के संबंध में एक स्पष्ट कार्ययोजना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने शत्रु संपत्ति से संबंधित विभिन्न न्यायालयों के समक्ष योजित वादों में प्रबल पैरवी करने के भी निर्देश दिए।

बैठक में बताया गया कि गृह मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद देहरादून में 1, हरिद्वार में 68 और नैनीताल में 3, कुल 72 शत्रु संपत्ति के Process Cases हैं। वहीं, निहित आदेश (Vesting Order) जारी होने वाले मामलों में जनपद अल्मोड़ा में 6, देहरादून में 4, हरिद्वार में 29, नैनीताल में 3 और ऊधमसिंह नगर में 27, कुल 69 प्रकरण हैं।

बैठक में बताया गया कि जनपद नैनीताल स्थित मैट्रोपोल होटल का उपयोग पार्किंग के लिए किए जाने के संबंध में गृह मंत्रालय से पत्राचार किया गया है।

जनपद देहरादून में स्थित सभी शत्रु संपत्तियों के संबंध में जिला मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट सहित शत्रु संपत्तियों के उपयोग की कार्य योजना से अवगत कराने के पूर्व में निर्देश दिए गए हैं।

निहित आदेश से संबंधित शत्रु संपत्ति के अंतर्गत जनपद अल्मोड़ा के खत्याड़ी में स्थित शत्रु संपत्ति, जिसका कुल रकबा 0.502 हेक्टेयर का आधा भाग (0.0251 हेक्टेयर) है, के संबंध में निहित आदेश (Vesting Order) जारी किए जा चुके हैं। उक्त भूमि को आवास विभाग, उत्तराखंड शासन के पक्ष में आवंटित किए जाने हेतु मुख्य पर्यवेक्षक, भारत के शत्रु संपत्ति अभिरक्षक, गृह मंत्रालय, लखनऊ शाखा से अनुरोध किया गया है।

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