मुंबई: शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत को मुंबई की एक अदालत ने मानहानि के एक मामले में दोषी करार दिया है। उन्हें 15 दिन की कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
यह मामला बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी डॉ. मेधा किरीट सोमैया द्वारा दायर किया गया था। मेधा ने राउत पर 2022 में मुलुंड के शौचालय घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाकर मानहानि की थी। उन्होंने राउत पर 100 करोड़ रुपये का मुकदमा दायर किया था।
राउत ने मेधा सोमैया पर मुलुंड में शौचालय घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया था। किरीट सोमैया ने राउत को इस आरोप का सबूत देने की चुनौती दी थी, लेकिन राउत ऐसा करने में नाकाम रहे।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मझगांव ने मेधा सोमैया की शिकायत के आधार पर राउत को दोषी करार दिया है। किरीट सोमैया के वकील विवेकानंद गुप्ता ने इसकी जानकारी दी है।
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