नई दिल्ली, 26 जुलाई 2024 – सर्वोच्च न्यायालय ने कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानदारों को नामपट्टिका लगाने के आदेश पर अंतरिम रोक जारी रखी है।
मुख्य बातें:
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सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के हलफनामे के बाद भी आदेश पर रोक जारी रखी है।
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उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि दिशा-निर्देश कांवड़ यात्रा के शांतिपूर्ण समापन और पारदर्शिता कायम करने के लिए दिए गए थे।
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सरकार ने बताया कि दिशा-निर्देश कांवड़ियों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखकर दिए गए ताकि वे गलती से कुछ ऐसा न खाएं, जो उनकी आस्थाओं के खिलाफ हो।
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सरकार ने कहा कि उसने खाद्य विक्रेताओं के व्यापार पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है और वे अपना व्यवसाय सामान्य रूप से करने के लिए स्वतंत्र हैं।
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सरकार ने यह भी बताया कि नामपट्टिका से संबंधित आदेश कांवड़ियों की शिकायतों के बाद दिए गए थे, जिसमें कांवड़ियों ने यात्रा के दौरान परोसे जाने वाले भोजन की पवित्रता पर चिंता जताई थी।
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