Canada: अदालत ने खालिस्तानियों की ‘उड़ान-प्रतिबंधित’ सूची से बाहर करने की याचिका की खारिज – The Hill News

Canada: अदालत ने खालिस्तानियों की ‘उड़ान-प्रतिबंधित’ सूची से बाहर करने की याचिका की खारिज

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ओटावा, 22 जून 2023: कनाडा की एक अदालत ने देश की उड़ान-प्रतिबंधित सूची से बाहर किए जाने के दो सिख चरमपंथियों, भगत सिंह बराड़ और पर्वकर सिंह दुलाई, के प्रयास को खारिज कर दिया। अदालत का कहना है कि यह संदेह करने के लिए पुख्ता आधार हैं कि ये दोनों परिवहन सुरक्षा या हवाई यात्रा के लिए खतरा हो सकते हैं और आतंकवादी घटना को अंजाम देने के लिए हवाई यात्रा का उपयोग कर सकते हैं।

फैसला और तर्क:

फैसले में कहा गया है कि कनाडा का ‘सुरक्षित विमान यात्रा अधिनियम’ सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री को लोगों को उड़ान भरने से प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है, बशर्ते यह संदेह करने का उचित आधार हो कि वे परिवहन सुरक्षा को खतरा पहुंचाएंगे या आतंकवादी घटना को अंजाम देने के लिए हवाई यात्रा करेंगे।

अपीलीय अदालत का निर्णय:

कनाडा की संघीय अपीलीय अदालत ने पिछले हफ़्ते इस अपील को खारिज कर दिया, जिसके बाद यह निर्णय आया।

इस मामले की पृष्ठभूमि:

बराड़ और दुलाई दोनों का नाम कनाडा के सुरक्षित विमान यात्रा अधिनियम के तहत ‘उड़ान प्रतिबंधित’ सूची में शामिल किया गया था, जो उन्हें देश के भीतर और बाहर यात्रा करने से रोकता है।

यह निर्णय कनाडा में बढ़ते खालिस्तानी गतिविधियों और आतंकवाद के खतरे के बीच आया है।

महत्वपूर्ण बिन्दु:

  • यह फैसला कनाडा सरकार की सुरक्षा संबंधी चिंताओं और आतंकवाद के खतरे को कम करने के प्रयासों का प्रमाण है।

  • इससे खालिस्तानी चरमपंथियों को कनाडा में हवाई यात्रा का उपयोग करके आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने से रोकने में मदद मिलेगी।

  • यह फैसला अन्य देशों के लिए भी एक उदाहरण है कि कैसे आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिए।

 

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