नई दिल्ली, 21 जून 2023: देश में पेपर लीक को रोकने के लिए बनाया गया सख्त कानून आज से लागू हो गया है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। यह कानून इस साल फरवरी में संसद में पारित हुआ था।
कानून के मुख्य प्रावधान:
-
पेपर लीक करने पर दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपये का जुर्माना।
-
सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने पर तीन से पांच साल की सजा और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना।
कानून के दायरे में आने वाली परीक्षाएं:
-
UPSC
-
SSC
-
रेलवे द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाएं
-
बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं
-
NTA द्वारा आयोजित सभी कम्प्यूटर आधारित परीक्षाएं
पृष्ठभूमि:
यह कानून NEET और UGC-NET परीक्षाओं में पेपर लीक और अनियमितताओं के चलते बनाया गया है।
-
NEET परीक्षा में 67 छात्रों के टॉप करने से विवाद पैदा हुआ।
-
UGC-NET पेपर लीक के बाद भी बवाल हुआ।
-
कई अन्य परीक्षाओं में पेपर लीक होने की खबरें सामने आईं।
सरकार का कदम:
कानून लागू होने के बाद सरकार का उद्देश्य पेपर लीक और अनियमितताओं को रोकना और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाना है।
Pls read_WB: पश्चिम बंगाल में कंचनजंगा एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त, 15 की मौत 60 घायल