मधुमिता शुक्ला हत्याकांड की सजायाफ्ता मधुमणि ने मांगी जमानत

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के चर्चित कवयित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में  आजीवन कारावास की सजा काट रही सपा नेता व पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की पत्नी मधुममणि त्रिपाठी को जमानत पर रिहा करने के मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद सरकार से 28 अक्टूबर तक जवाब पेश करने को कहा है।

गुरुवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की एकलपीठ में अमरमणि त्रिपाठी की पत्नी मधुमणि की याचिका पर सुनवाई हुई। जिसमें उन्होंने जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की है। कहा है कि उनको जेल में रहते हुए सत्रह साल से ज्यादा का समय हो गया है। उनका जेल में आचरण हमेशा अच्छा रहा है। उन्होंने अपनी सजा माफ करने के लिए गृह सचिव उत्तराखंड व राज्यपाल को मई 2021 से लेकर 22 सितम्बर 2021 तक कई बार जेल प्रशासन गोरखपुर के माध्यम से शेष सजा माफ करने के लिए पत्राचार किया। लेकिन उत्तराखंड सरकार द्वारा इस मामले पर अभी तक कोई सुनवाई नही की गई। जबकि न्यायालय ने इस पर निर्णय लेने को कहा था लिहाजा उन्हें जमानत पर रिहा किया जाय। सेशन कोर्ट  देहरादून ने 2004 में मधुमिता की हत्या मामले में अमरमणि व मधुमणि को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उसके बाद दोनों देहरादून, हरिद्वार के बाद अब गोरखपुर जेल में हैं।

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