नई दिल्ली।
सुप्रीम कोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले में संज्ञान लिया और कहा कि इस पर 15 मार्च को सुनवाई की जाएगी।
याचिका कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने दायर की है, जो चुनाव आयोग अधिनियम, 2023 की धारा 7 और 8 के प्रावधानों को चुनौती देती है। याचिका में सीईसी और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर रोक लगाने और चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले के अनुसार करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
याचिका में सुझाया गया है कि सीईसी और ईसी की नियुक्ति के लिए प्रधान न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता की एक समिति का गठन किया जाए।
यह याचिका ऐसे समय में दायर की गई है जब चुनाव आयोग में दो पद रिक्त हैं। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने पिछले हफ्ते इस्तीफा दे दिया था और अनूप चंद्र पांडे पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कि वह इस याचिका पर सुनवाई करेगा, चुनाव आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया और इसके परिणामस्वरूप चुनावों की निष्पक्षता के लिए महत्वपूर्ण है।
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