देहरादून। समान नागरिक संहिता बिल को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद उत्तराखंड में जल्द ही यूसीसी को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी की जाएगी। मंजूरी मिलने की पुष्टि सचिव गृह शैलेश बगोली ने की है।
बता दें कि विधानसभा से पारित होने के बाद राज्यपाल ने यूसीसी विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा था। क्योंकि ये संविधान की समवर्ती सूची का विषय है इसलिए इस बिल को अनुमोदन के लिए राष्ट्रपति को भेजा गया। राष्ट्रपति समान नागरिक संहिता को मंजूरी मिलने के बाद अब नियमावली बनते ही उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाएगा। बता दें कि आजादी के बाद देश का पहला राज्य हैं जहां यूसीसी लागू होगी। यूसीसी एक देश एक नियम के तहत काम करता है। इसके तहत सभी धर्म के नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गोद लेना, विरासत और उत्तराधिकार जैसे कानूनों को एक कॉमन कानून के तहत नियंत्रित करने की बात कही गई है। फिर चाहे वो व्यक्ति किसी भी धर्म का क्यों न हो। मौजूदा समय में अलग-अलग धर्मों में इन्हें लेकर अलग-अलग राय और कानून हैं।
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