Kolkatta: घरेलू हिंसा में बिना सीजेएम की मंजूरी के गिरफ्तारी नहीं- कलकत्ता हाईकोर्ट – The Hill News

Kolkatta: घरेलू हिंसा में बिना सीजेएम की मंजूरी के गिरफ्तारी नहीं- कलकत्ता हाईकोर्ट

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कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट की रजिस्ट्रार जनरल चैताली चट्टोपाध्याय ने सोमवार अधिसूचना जारी की है कि , “राज्य के सभी पुलिस स्टेशन आईपीसी की धारा 498 (ए) के तहत आरोपी व्यक्तियों की महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा में तत्काल और गैर-जरूरी गिरफ्तारी के बारे में सावधान रहें। रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी की गई यह अधिसूचना मंगलवार को वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई।

बता दें कि मामले में सुप्रीम कोर्ट के एक ताजा आदेश का उल्लेख किया गया है, जिसमें संबंधित पुलिस अधिकारियों को ऐसे मामले में मानदंडों के उल्लंघन करने पर सजा देने की चेतावनी दी गई है। अधिसूचना के मुताबिक, आईपीसी की धारा 498 (ए) के तहत किसी केस की जांच करने वाले पुलिस अधिकारी को पहले किसी विशेष केस में इस धारा के तहत दायर शिकायत की योग्यता की पूरी तरह से जांच करनी चाहिए। अगर जांच अधिकारी को शिकायत में सच्चाई मिलती है तो उसे उन आधारों की एक चेकलिस्ट तैयार करनी होगी जिसके तहत आरोपी को हिरासत में लिया जा सकता है।

इसके बाद जांच अधिकारी को संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को एक प्रस्तुति देनी होगी, जो आखिर में फैसला करेगा कि आरोपी को हिरासत लेना है या नहीं।

 

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