Punjab: मुख्य सचिव द्वारा पंचायत और खनन विभाग को पंचायती ज़मीनों पर कानून के अनुसार खनन के लिए गाँवों की सूची तैयार करने के निर्देश – The Hill News

Punjab: मुख्य सचिव द्वारा पंचायत और खनन विभाग को पंचायती ज़मीनों पर कानून के अनुसार खनन के लिए गाँवों की सूची तैयार करने के निर्देश

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  • मुख्यमंत्री भगवंत मान के दिशा-निर्देशों पर राज्य सरकार लोगों को सस्ता रेता मुहैया करवाने के लिए वचनबद्ध: अनुराग वर्मा

चंडीगढ़, 14 अगस्त:

पंजाब के मुख्य सचिव श्री अनुराग वर्मा ने ग्रामीण विकास एवं पंचायत और खनन विभाग को कहा कि दोनों विभाग आपस में तालमेल कर साझे सर्वेक्षण के द्वारा पंचायती ज़मीनों पर कानूनी तौर पर खनन के लिए गाँवों की सूची तैयार करने के लिए कहा है।

मुख्य सचिव ने आज बैठक के दौरान दोनों विभागों के अधिकारियों को कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा इस सम्बन्धी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि राज्य निवासियों को सस्ती कीमतों पर अपेक्षित रेता मुहैया करवाया जाए। मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में सार्वजनिक गड्ढों का भी उद्घाटन किया गया, जहाँ लोगों को 5.50 रुपए प्रति क्यूबिक फुट की कीमत के अनुसार रेता दिया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा ऐसे और सार्वजनिक गड्ढों और कमर्शियल गड्ढों की शुरूआत जा रही है, जहाँ से लोगों को सस्ता रेता मिलेगा।

मीडिया के एक हिस्से में पठानकोट जिले के गोल गाँव में पंचायती ज़मीन में खनन की क्षमता सम्बन्धी ख़बर का संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव ने वित्त कमिश्नर ग्रामीण विकास एवं पंचायत डी.के. तिवाड़ी और सचिव खनन गुरकीरत किरपाल सिंह को कहा कि इस गाँव के साथ-साथ पंजाब में अन्य गाँवों को भी चिन्हित किया जाए, जहाँ कानूनी तौर पर खनन हो सके। इस सम्बन्धी कानूनी कार्यवाहियों के कारण इन ज़मीनों को खनन के लिए देने के लिए नीलामी की जाए। मुख्य सचिव ने दोनों विभागों को इस सम्बन्धी 14 दिन में रिपोर्ट देने के लिए कहा है और 28 अगस्त को इस सम्बन्धी फिर समीक्षा बैठक की जाएगी।

श्री अनुराग वर्मा ने कहा कि दोनों विभाग तालमेल करके इस दिशा में प्रयास करें। इससे जहाँ पंचायत और सरकार की आमदन में वृद्धि होगी एवं लोगों को सस्ती कीमतों पर मिलने वाले रेते की उपलब्धता भी बढ़ेगी।

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