Punjab: संतोख सिंह कत्ल केस: ए.जी.टी.एफ. ने मोगा पुलिस के साथ मिलकर मुख्य शूटर गोपी डल्लेवालिया को किया गिरफ़्तार; पिस्तौल बरामद – The Hill News

Punjab: संतोख सिंह कत्ल केस: ए.जी.टी.एफ. ने मोगा पुलिस के साथ मिलकर मुख्य शूटर गोपी डल्लेवालिया को किया गिरफ़्तार; पिस्तौल बरामद

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  • पंजाब पुलिस मुख्यमंत्री भगवंत मान की सोच के अनुसार पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के लिए वचनबद्ध
  • गैंगस्टर गोपी डल्लेवालिया चार मामलों में दोषी करार, 2016 के गुराया कत्ल केस में भगौड़ा घोषित किया गया था: डी.जी.पी. गौरव यादव

चंडीगढ़ / मोगा, 11 अगस्त:
मुख्यमंत्री भगवंत मान के दिशा-निर्देशों पर समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध शुरु की गई मुहिम के दौरान एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (ए.जी.टी.एफ.) ने मोगा पुलिस के साथ साझे तौर पर कार्यवाही करते हुए गैंगस्टर गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी डल्लेवाळिया को गिरफ़्तार किया है, जोकि संतोख सिंह कत्ल कांड में मुख्य शूटर था। यह जानकारी आज डी.जी.पी. गौरव यादव ने देते हुए बताया कि मुलजि़म गोपी डल्लेवालिया, जोकि जालंधर के गाँव डल्लेवाल का रहने वाला है, गोरू बच्चा गिरोह का मैंबर है। उन्होंने बताया कि पुलिस टीमों ने उसके कब्ज़े से एक पिस्तौल और पाँच कारतूस भी बरामद किए हैं।
यह कार्यवाही पंजाब पुलिस द्वारा तीन शूटरों, जिनकी पहचान निर्मल सिंह उर्फ निम्मा, अप्रैल सिंह उर्फ शेरा और जसकरन सिंह उर्फ करन के रूप में की गई थी, को गिरफ़्तार करने से 15 दिनों के बाद अमल में लाई गई। पुलिस ने उनके कब्ज़े से अपराध में इस्तेमाल किए गए तीन .32 कैलीबर पिस्तौलों समेत 10 जिंदा कारतूस और एक हुंडयी वर्ना कार बरामद की थी। बताने योग्य है कि चार हमलावरों ने मोगा में 16 जुलाई, 2023 को संतोख सिंह के घर में घुसकर उसका कत्ल कर दिया था।
डी.जी.पी. गौरव यादव ने बताया कि भरोसेमन्द सूत्र मिलने के उपरांत ए.डी.जी.पी. प्रमोद बान की समूची निगरानी अधीन ए.जी.टी.एफ. की टीम ने मोगा पुलिस के साथ मिलकर गोपी डल्लेवालिया को जालंधर के महतपुर क्षेत्र से गिरफ़्तार किया है। गिरफ़्तार व्यक्ति चार आपराधिक मामलों में दोषी है और उसको 2016 के गुराया कत्ल कांड में भगौड़ा करार दिया गया था।
अधिक विवरण साझे करते हुए ए.आई.जी.ए. जी.टी.एफ. सन्दीप गोयल ने बताया कि गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी डल्लेवालिया और गौरव शर्मा उर्फ गोरू बच्चा इस घृणित कत्ल के मास्टरमाईंड हैं। उन्होंने कहा कि आगे की जांच जारी है।
इस सम्बन्धी केस एफ.आई.आर. नं. 155 तारीख़ 16/07/2023 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 34 और आम्र्स एक्ट की धारा 25 के अधीन थाना सिटी मोगा में पहले ही दर्ज है।

 

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