Punjab: कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने पंजाब में अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट की जालसाज़ी के विरुद्ध सख़्त कार्यवाही की – The Hill News

Punjab: कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने पंजाब में अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट की जालसाज़ी के विरुद्ध सख़्त कार्यवाही की

  • मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य के अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा करने के लिए वचनबद्ध

चंडीगढ़, 19 जुलाईः

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य के अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है। इसी के अंतर्गत प्रमोद कुमार पुत्र श्री बंगाली दास मकान नंबर 1829, जनता कालोनी, आदर्श नगर, नया गांव, एस. ए. एस नगर ( मोहाली) और श्रीमती शिन्दर कौर पत्नी श्री अमरीक सिंह गाँव धबलान तहसील और ज़िला पटियाला की निवासी का जाली अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट सरकार स्तर पर गठित राज्य स्तरीय सकरूटनी कमेटी की तरफ से रद्द कर दिया गया है।

और ज्यादा जानकारी देते हुये सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि महेश कुमार पुत्र श्री विशाल सिंह मकान नंबर 1808, जनता कालोनी, नया गांव, एस. ए. एस नगर की तरफ से पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के पास शिकायत दर्ज करवाई थी कि ज़िला एस. ए. एस. नगर के ग्राम नया गांव के निवासी प्रमोद कुमार ने इसाई जाति से सम्बन्धित होने के बावजूद भी अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट बनाया है।

इसके इलावा गुरचरन सिंह पुत्र श्री सम्पूरन सिंह गाँव धबलान तहसील और ज़िला पटियाला की तरफ से पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के पास शिकायत दर्ज करवाई थी कि ज़िला पटियाला के गाँव धबलान की निवासी शिन्दर कौर ने मुस्लिम जाति से सम्बन्धित होने के बावजूद भी अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट बनाया है।

मंत्री ने आगे बताया कि पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने इन शिकायतों को जांच के लिए सामाजिक न्याय, अधिकारिता विभाग को भेज दिया था। उन्होंने कहा कि विभाग की तरफ से जांच करने के बाद श्री प्रमोद कुमार और श्रीमती शिन्दर कौर के अनुसूचित जाति के सर्टिफिकेट जाली होने की पुष्टि हुई है।

मंत्री ने बताया कि विभाग ने एस. ए. एस. नगर के डिप्टी कमिश्नर को पत्र लिख कर श्री प्रमोद कुमार के अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट नंबर 2148 तारीख़ 07. 02. 2014 और पटियाला के डिप्टी कमिश्नर को पत्र लिख कर श्रीमती शिन्दर कौर के अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट नंबर 1027 तारीख़ 17. 03. 2008 को रद्द करने और ज़ब्त करने के लिए कहा है।

 

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