उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा रिट याचिका संख्या-567/2021 में दिनांक 05.072023 को पारित आदेश के क्रम में डा० सुनील कुमार जोशी को कुलपति उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय देहरादून के पद से तत्काल प्रभाव से वियुक्त (Divested) किया जाता है। एतदद्वारा विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं अन्य कार्यों के सुचारू संचालन के दृष्टिगत नये कुलपति की नियुक्ति होने तक के लिए अन्तरिम व्यवस्था हेतु उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम-2009. की धारा-11 (7) के अन्तर्गत राज्य सरकार की संस्तुति के क्रम में प्रो० अरुण कुमार त्रिपाठी, काय चिकित्सा, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, गुरुकुल परिसर, हरिद्वार को उनके पद के कार्य दायित्वों के साथ-साथ कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से छः माह अथवा नियमित कुलपति की नियुक्ति होने तक जो भी पहले हो की अवधि के लिए उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय देहरादून का कुलपति नियुक्त किया जाता है।
pls read:breaking: खोह नदी में जा गिरी अनियंत्रित कार, एक की मौत, दो लापता