Rahul Gandhi: गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका की खारिज – The Hill News

Rahul Gandhi: गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका की खारिज

अहमदाबाद। गुजरात उच्च न्यायालय (Gujarat HC) ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम को लेकर मानहानि मामले में बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस नेता ने सूरत की जिला अदालत से मिली दो साल की सजा पर रोक के लिए याचिका लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दी।

याचिका को खारिज करते हुए, न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक ने कहा कि गांधी पहले से ही भारत भर में 10 आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता को दोषी ठहराने के लिए निचली अदालत का आदेश उचित और कानूनी था, इसलिए उसमें कुछ बदलने लायक नहीं है।

हाई कोर्ट ने कहा कि सजा पर रोक लगाने का कोई उचित आधार नहीं है। बता दें कि दोषसिद्धि पर रोक से राहुल की संसद सदस्य के रूप में बहाली का मार्ग प्रशस्त हो जाता।

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