शिमला। प्रदेश सरकार ने 14 निजी विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में वसूली जाने वाली मेडिकल कोर्सिज की फीस तय कर दी है। निजी विवि की ओर से भेजे गए प्रस्तावों पर कई दिन मंथन के बाद मंगलवार को संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा ने फीस ढांचा जारी किया। शिक्षा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि फीस के नाम पर निजी विश्वविद्यालय बिल्डिंग, डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड नहीं वसूल सकेंगे। दो किस्तों में ट्यूशन फीस लेने का प्रावधान भी किया गया है।
निर्धारित फीस से अधिक वसूली पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। इन संस्थानों में पहले से शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों पर नया फीस स्ट्रक्चर लागू नहीं होगा। इनसे पुरानी फीस ही ली जाएगी। निजी विश्वविद्यालयों में इस साल प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों से नए स्ट्रक्चर के आधार पर फीस ली जाएगी। निजी विवि को ट्यूशन फीस दो किस्तों में वसूलनी होगी।