शिमला। हिमाचल प्रदेश में अब एटिक (ढलानदार छत वाला फ्लोर) को मंजिल माना जाएगा। प्रदेश कैबिनेट की बैठक में सुक्खू सरकार ने भवन की एटिक मंजिल की ऊंचाई 3.05 मीटर यानी दस फीट से ज्यादा करने को मंजूरी दी गई है। इससे राज्य में लाखों भवन मालिकों को फायदा होगा।
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में एटिक फ्लोर को रहने योग्य बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना नियम-2014 में संशोधन को स्वीकृति दी। कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस के एसओपी को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। मई से सरकारी कर्मचारियों के वेतन से एनपीएस का शेयर नहीं कटेगा। कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश नशीली दवाएं एवं मादक पदार्थ नियम-1989 के नियम-50 में संशोधन करने का निर्णय लिया है। फार्मास्यूटिकल यूनिट्स या मेडिकल यूनिटों के लिए एमडी-6 लाइसेंस होता है। इसके तहत राजस्व बढ़ाने की दिशा में उठाए इस कदम से अब वार्षिक लाइसेंस शुल्क डेढ़ लाख रुपये होगा। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने अनुबंध सेवा की अवधि एवं वेतन (एमोल्यूमेंट्स) को समय-समय पर अधिसूचित करने के लिए मंजूरी दी है। इसमें पैरा फिटर, बहुउद्देश्यीय कार्यकर्ताओं की अनुबंध जैसी बेहतरीन नीति से नियुक्तियां की जाएंगी। विभिन्न विषयों के लेक्चरर स्कूल न्यू के 530 पद सीधी भर्ती से भरने का निर्णय लिया है। ये पद राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाएंगे। इन पदों पर नियुक्त होने वाले अभ्यर्थियों को दूरदराज के क्षेत्रों में रिक्त पदों पर प्राथमिकता दी जाएगी।
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