
देहरादून। विधानसभा भर्ती घोटाले पर गठित तीन सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने 23 सितम्बर का बड़ा फैसला लिया। उनके फैसले इस तरह से हैं।
- नियुक्तियां भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन
- समिति ने पाया की जो तमाम तदर्थ नियुक्तियां की थी उसमे अनियमितता की गई हैं
- समिति ने तमाम नियुक्तियों को निरस्त करने की सिफारिश की गई
विधानसभा अध्यक्ष ने साफ कहा कि

- 2016 की 150 पद
- 2020 तक की 6
- 2021 तक की 72 भर्ती निरस्त
- नियुक्ति के लिए ना परीक्षा आयोजित की गई और ना ही किसी तरह की विज्ञप्ति जारी की गई
- 6 फरवरी 2003 के आदेश के अनुसार तमाम तदर्थ
- तमाम नियुक्ति को निरस्त करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने फैसला लिया
- चूंकि सभी नियुक्तियों के लिए शासन का अनुमोदन लिया था इसलिए निरस्त करने को शासन को भेजा जाएगा प्रस्ताव
- उपनल द्वारा की गई भर्ती भी की गई निरस्त
- 32 पदों पर हुई परीक्षा हुई निरस्त
- मुकेश सिंघल हुए निलंबित