युवाओं को सेना में भर्ती करने के लिए केंद्र सरकार की शुरू की गई अग्निपथ भर्ती योजना का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल कर इसे अवैध घोषित करने की मांग की गई है।
याचिका में दावा किया गया है कि यह योजना अवैध है, क्योंकि यह संविधान के प्रावधानों के विपरीत है। इसे संसद की मंजूरी व गजट अधिसूचना जारी किए बगैर लाया गया है। यह याचिका वकील मनोहर लाल शर्मा ने दायर की है। शर्मा ने याचिका में कहा है कि सरकार ने एक सदी पुरानी सेना भर्ती प्रक्रिया को खारिज कर दिया है। यह संविधान के खिलाफ है। बता दें, यह योजना 24 जून से शुरू हो चुकी है। इसके खिलाफ देश के कई हिस्सों में युवाओं ने उग्र प्रदर्शन व आगजनी की। आंदोलन बीते पांच दिनों से जारी है।