नैनीताल: हाईकोर्ट ने हरिद्वार गंगा नदी में खनन के खिलाफ दायर जनहित याचिका करते हुए रायवाला से भोगपुर के बीच हो रहे खनन पर रोक लगा दी है। साथ ही नेशनल मिशन फार क्लीन गंगा को भी पक्षकर बनाकर राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब पेस करने को कहा है।
सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी हरिद्वार की तरफ से शपथपत्र पेस किया गया। जिसमें कहा गया कि गंगा नदी में खनन कार्य हो रहा है ,परन्तु सरकार ने इसे रोकने के लिए कोई दिशा निर्देश जारी नही किए जबकि एनएमसी ने 16 फरवरी 2022 को फिर से राज्य सरकार को निर्देश दिए थे कि गंगा नदी में खनन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाय।