Uttarpradesh: योगी सरकार का तोहफा निर्माण श्रमिकों की बेटियों के विवाह सहायता में वृद्धि

लखनऊ. योगी आदित्यनाथ सरकार ने निर्माण श्रमिकों की पुत्रियों के विवाह समारोह में प्रदान की जाने वाली आर्थिक मदद में बढ़ोतरी की है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनके हित में बड़े निर्णय को निर्माण श्रमिकों जमकर सराहा है. राज्य के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने 18,94,797 आवेदनों पर 6336.61 करोड़ की रुपये धनराशि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की है.

राज्य के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से संचालित कन्या विवाह सहायता योजना में आर्थिक सहायता राशि के रुप में अब सामान्य विवाह के लिए 65,000, अंतरजातीय विवाह के लिए 75,000 और सामूहिक विवाह के लिए 85,000 रुपये प्रति जोड़े की आर्थिक सहायता दी जाएगी. इसके अतिरिक्त 15,000 आयोजन के लिए अलग से उपलब्ध कराया जाएगा.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मानना है कि श्रमिक परिवार समाज की रीढ़ हैं. उनकी बेटियों के विवाह में आर्थिक सहयोग देना सरकार का मानवीय कर्तव्य है. सरकार का प्रयास है कि कोई भी श्रमिक बेटी बिना चिंता के अपने जीवन का नया अध्याय शुरू कर सके. इसी क्रम में सामूहिक विवाह कार्यक्रमों की संपूर्ण व्यवस्था श्रम विभाग एवं बोर्ड द्वारा की जाएगी ताकि श्रमिक परिवारों को किसी प्रकार की असुविधा न हो. विवाह आयोजन में सुरक्षा, आवास, परिवहन और भोजन की सभी व्यवस्थाएं विभाग द्वारा सुनिश्चित की जाएंगी.

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की सचिव पूजा यादव ने बताया कि हमारा उद्देश्य हर पंजीकृत श्रमिक तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है. कन्या विवाह सहायता राशि में वृद्धि से श्रमिक परिवारों को सीधा और ठोस लाभ मिलेगा. वर्तमान में 1.88 करोड़ से अधिक श्रमिक बोर्ड में पंजीकृत हैं.

पंजीकृत श्रमिक मात्र 20 रुपया एकमुश्त पंजीकरण शुल्क और 20 रुपया वार्षिक अंशदान देकर योजनाओं के पात्र बन सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन एवं पूर्णतः निःशुल्क है. श्रमिक www.upbocwboard.in वेबसाइट या जन सेवा केंद्रों के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.

श्रमिकों के लिए बोर्ड की संचालित कल्याणकारी योजनाएं:
जन्म सहायता: पुत्र जन्म पर 20,000 और पुत्री जन्म पर 25,000 रुपये और 2.50 लाख रुपये की सावधि जमा राशि.
शिक्षा सहायता: कक्षा 1 से उच्च शिक्षा तक 2,000 से एक लाख रुपये तक की धनराशि एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की पूर्ण शुल्क प्रतिपूर्ति.
गंभीर बीमारी सहायता: चिकित्सा पर आने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति.
पेंशन सहायता: पात्रता अनुसार प्रति माह 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता.
दिव्यांगता/मृत्यु सहायता: श्रमिक के आश्रितों को 2,00,000 से 5,00,000 रुपये तक की आर्थिक मदद प्रदान की जाती है.

 

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