चंडीगढ़। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो (VB) ने भ्रष्टाचार के एक मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए पंजाब खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पूर्व डिप्टी डायरेक्टर राकेश कुमार सिंगला, उनकी पत्नी रचना सिंगला और उनके बेटों स्वराज सिंगला और सिद्धार्थ सिंगला की 8 संपत्तियों और तीन बैंक खातों को कुर्क कर लिया है। यह कार्रवाई उनके खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों में अदालत के आदेश के बाद की गई है।
राज्य विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने आज यहां इसका खुलासा करते हुए बताया कि कुर्की का आदेश लुधियाना अदालत ने “स्टेट वर्सेज राकेश कुमार सिंगला और अन्य” मामले में FIR नंबर 8 दिनांक 19 अप्रैल, 2023 के तहत जारी किया था, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(बी) सहपठित 13(2) और आईपीसी की धारा 120-बी के तहत दर्ज किया गया था। कुर्क की गई संपत्तियों में खन्ना में जीटी रोड पर पटवारखाना के पास “द सेलिब्रेशन बाजार” में पांच वाणिज्यिक दुकानें शामिल हैं, विशेष रूप से दुकान नंबर यूएफ-30, यूएफ-29, यूएफ-27, यूएफ-28, और जीएफ-31, सभी 30 जून, 2021 के वसीका नंबरों के तहत पंजीकृत हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ के सेक्टर 48-ए में एक फ्लैट नंबर 304, मुल्लांपुर, एसएएस नगर में इंटरनेशनल ट्रेड टॉवर में एक कार्यालय स्थान और ओमेक्स प्रोजेक्ट, एसएएस नगर में लेक कमर्शियल प्रोजेक्ट में एक एसईओ भी कुर्क किया गया है। इसके अतिरिक्त, ब्यूरो ने रचना सिंगला द्वारा उपरोक्त संपत्तियों से प्राप्त किराये के रूप में 1,08,44,785 रुपये की बैंक शेष राशि, साथ ही स्वराज सिंगला और सिद्धार्थ सिंगला द्वारा अन्य संपत्तियों से क्रमशः 14,32,992 रुपये और 16,25,088 रुपये की किराये की राशि भी कुर्क की है।
उन्होंने आगे कहा कि अदालत ने अपने 15 सितंबर, 2025 के आदेश में आरोपी और उनके कानूनी उत्तराधिकारियों/अटॉर्नी आदि को मामले के लंबित रहने के दौरान इन संपत्तियों को हस्तांतरित या गिरवी रखने से रोक दिया है। यह कार्रवाई राकेश कुमार सिंगला द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान अपनी ज्ञात आय के स्रोतों के अनुपातहीन संपत्ति जमा करने के आरोपों की व्यापक जांच का हिस्सा है।
प्रवक्ता ने बताया कि विजिलेंस ब्यूरो ने पहले FIR नंबर 8 दर्ज की थी जब यह सामने आया था कि सिंगला एक आपराधिक साजिश में शामिल था, जिसे शुरू में FIR नंबर 11 दिनांक 16 अगस्त, 2022 में उजागर किया गया था, जहां उस पर भ्रष्टाचार और गबन का आरोप था। जांच से पता चला कि उसने भ्रष्टाचार से प्राप्त आय का उपयोग करके अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर अवैध रूप से संपत्तियां खरीदीं। आरोपी सिंगला और उसकी पत्नी, जो राजगुरु नगर, लुधियाना के निवासी हैं, कानून प्रवर्तन से बच रहे हैं, जिसके कारण अदालत ने उन्हें भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में आगे की जांच जारी है।