चंडीगढ़। पंजाब सरकार को विश्वसनीय रिपोर्टें मिली हैं कि कुछ निजी ऑपरेटर कथित तौर पर राजनीतिक दलों की ओर से स्थानीय निवासियों का व्यक्तिगत डेटा अवैध रूप से एकत्र कर रहे हैं।
इस संबंध में सरकार के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (DPDP Act) के तहत, सहमति के बिना किसी भी व्यक्तिगत डेटा का संग्रह या उपयोग एक दंडनीय अपराध है। स्थानीय पुलिस को ऐसी गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
प्रवक्ता ने यह भी बताया कि यह सामने आया है कि जिन कई व्यक्तियों ने अपना डेटा साझा किया था, उन्हें बाद में घोटालों और बैंकिंग धोखाधड़ी का निशाना बनाया गया, जिसमें फोन नंबर और ओटीपी का दुरुपयोग करके पैसे निकालने के मामले भी शामिल हैं।
इसलिए, सरकार नागरिकों से दृढ़ता से आग्रह करती है कि वे अपनी व्यक्तिगत जानकारी अनधिकृत व्यक्तियों या एजेंसियों के साथ साझा न करें, क्योंकि इसका किसी भी स्तर पर दुरुपयोग किया जा सकता है। नागरिकों को सतर्क रहने और ऐसी किसी भी अवैध गतिविधि की तुरंत अधिकारियों को सूचना देने की सलाह दी जाती है।
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