नई दिल्ली। देश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना और ओमिक्रोन ने तेज रफ्तार पकड़ी है। इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए गाइलाइंस में बदलाव किया है। नए नियमों के मुताबिक, विदेश से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 7 दिन का होम क्वारंटाइन जरूरी होगा। आठवें दिन यात्रियों का आरटी-पीसीआर टेस्ट किया जाएगा। यह गाइलाइंस मंगलवार से जारी हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में बयान जारी करते हुए बताया कि अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे कोरोना के ओमिक्रोन वैरिएंट के संक्रमण को रोका जा सके। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोरोना की गंभीर स्थिति के मद्देनजर ये निर्णय लिया कि विदेश से आने वालों को तुरंत ही बाहर निकलने या इधर उधर घूमने की इजाजत नहीं होगी। उन्हें पहले होम क्वारंटाइन में रहना होगा। इसके आठ दिन बाद आरटी-पीसीआर टेस्ट कराना जरूरी होगा।