शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके परिवारों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पेंशन और पारिवारिक पेंशन के नियमों में बड़ा संशोधन किया है। वित्त (पेंशन) विभाग द्वारा जारी ताजा आदेशों के अनुसार, 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के एरियर भुगतान से जुड़ी शर्तों को उदार बनाया गया है। सरकार ने पूर्व में जारी कार्यालय ज्ञापन में सुधार करते हुए पेंशन और पारिवारिक पेंशन की अधिकतम सीमा को लगभग दोगुना कर दिया है, जिससे हजारों पेंशनरों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।
वित्त विभाग द्वारा 18 अगस्त 2026 को जारी किए गए पिछले आदेशों में संशोधन करते हुए नई सीमाएं तय की गई हैं। यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू माना जाएगा। नए प्रविधानों के अनुसार, जिन मामलों में पहले अधिकतम पेंशन की सीमा 60,000 रुपये निर्धारित थी, उसे अब बढ़ाकर 1,20,050 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। इसी प्रकार, पारिवारिक पेंशन की अधिकतम सीमा को भी 40,000 रुपये से बढ़ाकर 67,230 रुपये कर दिया गया है।
पेंशन की नई संशोधित सीमाएं एक नजर में
| श्रेणी | पुरानी अधिकतम सीमा (रुपये) | नई संशोधित सीमा (रुपये) |
| अधिकतम पेंशन | 60,000 | 1,20,050 |
| अधिकतम पारिवारिक पेंशन | 40,000 | 67,230 |
एरियर भुगतान के लिए विशेष प्रविधान
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी पेंशनर या पारिवारिक पेंशनर की वास्तविक मूल (बेसिक) पेंशन निर्धारित की गई नई अधिकतम सीमा से भी अधिक है, तो उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में संबंधित पेंशन वितरण अधिकारी या बैंक संबंधित व्यक्ति से एक औपचारिक ‘अंडरटेकिंग’ (वचनबद्धता पत्र) लेने के बाद उनका बकाया एरियर जारी कर सकेंगे। इस प्रविधान से उन उच्च पदस्थ अधिकारियों को राहत मिलेगी जिनकी पेंशन राशि नई सीमा से ऊपर जा रही है।
बैंकों और विभागों को सख्त निर्देश
वित्त विभाग ने पेंशन वितरण प्राधिकरणों और बैंकों को इस संबंध में कड़े निर्देश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि एरियर की गणना और वितरण पूरी तरह पारदर्शी और सटीक होना चाहिए। भुगतान करते समय 17 सितंबर 2022, 13 मार्च 2024 और 18 अगस्त 2026 को जारी किए गए सभी कार्यालय ज्ञापनों के प्रविधानों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।
प्रशासन ने इस आदेश की प्रतियां राज्य के सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, उपायुक्तों और कोषागार अधिकारियों को भेज दी हैं। इसके साथ ही प्रदेश में कार्यरत सभी संबंधित बैंकों को भी सूचित कर दिया गया है ताकि पेंशनरों को एरियर के लिए अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें। वित्त विभाग ने इस महत्वपूर्ण दस्तावेज को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया है। सरकार के इस कदम से उन पेंशनरों में खुशी की लहर है जो लंबे समय से अपने एरियर के भुगतान और पेंशन सीमा में विसंगतियों को दूर करने की मांग कर रहे थे।