Himachal: प्रदेश सरकार को वाइल्डफ्लावर हॉल मामले में मिली बड़ी जीत, राज्य को मिलेंगे 401 करोड़ रुपये

शिमला। माशोबरा रिजॉर्ट लिमिटेड (एमआरएल) कंपनी को एक और महत्वपूर्ण कानूनी सफलता मिली है। वाइल्डफ्लावर हॉल संपत्ति से कंपनी को कुल 401 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे जिससे राज्य कंपनी का एकमात्र मालिक बन जाएगा। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि राज्य बैंक शेष शेयरधारिता और संयुक्त उद्यम कंपनी (जेवीसी) की पूंजी के मुकाबले अग्रिम के पचास प्रतिशत का एकमात्र मालिक बन गया है। 14 अक्टूबर 2025 के उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार जेवीसी से संबंधित लगभग 320 करोड़ रुपये का बैंक शेष राज्य को हस्तांतरित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त न्यायालय ने पच्चीस करोड़ रुपये का भुगतान राज्य को मध्यस्थता पुरस्कार के अनुसार करने का आदेश दिया है। जेवीसी में ईस्ट इंडिया होटल्स (ईआईएच) की पूरी शेयरधारिता तेरह करोड़ रुपये की राशि के लिए राज्य को हस्तांतरित की जाएगी।

इसके अलावा ईआईएच द्वारा जेवीसी में जमा किए गए 136 करोड़ रुपये की पूंजी के मुकाबले अग्रिम के बदले में केवल पचास प्रतिशत राशि यानी 68 करोड़ रुपये ईआईएच को वापस किए जाएंगे जिसके परिणामस्वरूप राज्य को 68 करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ होगा। एमआरएल पहले ईस्ट इंडिया होटल और राज्य की संयुक्त उद्यम कंपनी थी जो वाइल्डफ्लावर हॉल संपत्ति का संचालन करती थी।

राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि यह कानूनी लड़ाई लगभग तीस वर्षों से विचाराधीन थी लेकिन मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के विशेष हस्तक्षेप और पर्याप्त प्रयासों के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने 20 फरवरी 2024 के अपने आदेश के तहत पहले ही पूरी वाइल्डफ्लावर हॉल संपत्ति का कब्जा और स्वामित्व राज्य के पक्ष में हस्तांतरित कर दिया था। राज्य सरकार ने बाद में 31 मार्च 2025 को संपत्ति का भौतिक कब्जा और स्वामित्व पूरा किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने देश के प्रमुख वकीलों की मदद से इस मामले को अदालत में जोरदार तरीके से लड़ा और राज्य के लोगों के हित में जीत हासिल की। उन्होंने कहा कि पहले राज्य को इस संपत्ति से कोई वित्तीय रिटर्न नहीं मिल रहा था लेकिन अब वर्तमान राज्य सरकार के सक्रिय प्रयासों के कारण राज्य को सकारात्मक परिणाम मिल रहा है।

इससे पहले एक अन्य मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय ने करछम वांगटू जलविद्युत परियोजना से रॉयल्टी के संबंध में राज्य के पक्ष में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। न्यायालय ने जेएसडब्ल्यू एनर्जी कंपनी को इस 1045 मेगावाट क्षमता वाली बिजली परियोजना से राज्य को बारह प्रतिशत के बजाय अठारह प्रतिशत रॉयल्टी का भुगतान करने का निर्देश दिया है जिससे राज्य को प्रति वर्ष 250 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई होगी।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस परिणाम पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने दोहराया कि वर्तमान राज्य सरकार राज्य के लोगों के हितों की रक्षा के लिए अपने प्रयास जारी रखेगी और किसी भी स्तर पर कोई समझौता नहीं करेगी।

 

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