देहरादून। उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों की पदोन्नति में होने वाली देरी को खत्म करने और पूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाने के लिए मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने राज्य के सभी विभागों को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि वे चयन वर्ष 2025-26 के लिए पदोन्नति कोटे से भरे जाने वाले सभी रिक्त पदों की सूचना 15 अगस्त, 2025 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें।
यह कदम राज्य सरकार की उस मंशा को दर्शाता है, जिसके तहत वह कर्मचारियों को उनकी देय पदोन्नति समय पर देकर प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त और कार्मिकों का मनोबल ऊंचा बनाए रखना चाहती है।
समयबद्ध प्रक्रिया के लिए तय की गई समय-सीमा
मुख्य सचिव द्वारा जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि सभी विभाग, 1 जुलाई 2025 की स्थिति के अनुसार अपने यहां पदोन्नति के लिए रिक्त होने वाले पदों का सटीक आंकलन करें। इस आंकलन के बाद निर्धारित प्रारूप में पूरी जानकारी अनिवार्य रूप से 15 अगस्त, 2025 तक कार्मिक एवं सतर्कता विभाग को भेजनी होगी।
क्यों जरूरी है यह कदम?
मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन ने कहा कि पदोन्नति की प्रक्रिया को समयबद्ध एवं व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए यह आवश्यक है। उन्होंने कहा, “जब सभी विभाग समय पर रिक्त पदों की सूचनाएं भेजेंगे, तभी विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की बैठकें नियत समय पर आयोजित की जा सकेंगी और पात्र कर्मचारियों को उनका हक समय पर मिल सकेगा।”
जवाबदेही भी की गई तय
निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी विभाग में किन्हीं पदों पर पदोन्नति संभव नहीं है, तो उसकी भी स्पष्ट जानकारी देनी होगी। मुख्य सचिव ने कहा, “जिन पदों पर पात्र कार्मिक उपलब्ध नहीं हैं अथवा अन्य किन्हीं कारणों से पदोन्नति नहीं की जा सकी है, उनके संबंध में विभागों को उचित कारणों का स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य होगा।” इस कदम से विभागों की जवाबदेही तय होगी और पदोन्नति की फाइलों को बेवजह लंबित रखने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी।
यह अग्रिम योजना यह सुनिश्चित करेगी कि चयन वर्ष शुरू होने से पहले ही पदोन्नति की पूरी प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार हो, जिससे हजारों सरकारी कर्मचारियों को भविष्य में होने वाली देरी और अनिश्चितता से बचाया जा सकेगा।
Pls read:Uttarakhand: उत्तराखंड में सभी स्कूलों-पुलों का होगा सेफ्टी ऑडिट, CM धामी ने दिए सख्त निर्देश