हल्द्वानी : द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश नसीम अहमद की अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म के मामले में तीन आरोपितों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा जान से मारने की धमकी देने और इंटरनेट मीडिया में अश्लील वीडियो वायरल करने पर भी तीनों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गिरजा शंकर पांडे ने बताया कि गोरापड़ाव क्षेत्र के एक व्यक्ति ने एक अक्टूबर 2018 में एफआइआर दर्ज कराकर बताया था कि उसकी बेटी एक कोचिंग सेंटर में स्पिंग कोर्स करती थी। जज फार्म निवासी अमित रावत बेटी को बहलाकर अपने घर ले गया। जहां कोल्डड्रिंक में उसे नशीला पदार्थ पिलाया। इसके बाद तीन युवकों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही अश्लील वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि कुछ दिन बाद आरोपितों पर पीडि़ता के घर में घुसकर उसकी मां की हत्या करने व पीडि़ता को घायल करने का भी आरोप लगा था। मामले में सात गवाह पेश किए गए। कोर्ट ने तीनों आरोपितों को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
इन आरोपितों को हुई सजा
अमित रावत निवासी छोटी मुखानी जजफार्म हल्द्वानी।
मंगलम शर्मा उर्फ मान निवासी जेल कैंपस हीरानगर।
शिवांश चौहान निवासी रामजी विहार कालोनी देवलचौड़।