दीपावली के दौरान यदि किसी कारोबारी ने जिला प्रशासन की ओर से जारी लाइसेंस की शर्तों के विपरीत भीड़भाड़ भरे बाजारों या गली-कूजों में दुकानें खोली तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। साथ ही दुकान का सारा सामान जब्त कर लिया जाएगा। दुकान लगाने की शर्तों और इस दौरान बरती जाने वाली सावधानियों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा।
यहां नहीं होगी पटाखों की बिक्री
जिलाधिकारी ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी पलटन बाजार कोतवाली से घंटाघर तक, धामावाला बाजार-कोतवाली से आढ़तबाजार चौक तक, मोतीबाजार में पलटन बाजार से पुरानी सब्जीमंडी तक, हनुमान चौक -झंडा मोहल्ला,रामलीला बाजार-बैंड बाजार तक, आनंद चौक से लक्ष्मण चौक तक,डिस्पेंसरी रोड का सम्पूर्ण क्षेत्र, घणंटाघर चकराता रोड पर हनुमान मन्दिर तक, सर्वे चौक से डीएवी पीजी कॉलेज जाने वाली सड़क, करनपुर मुख्य बाजार के अलावा ऐसे स्थान जहां जगह बहुत कम हैं वहां पटाखे की दुकानें नहीं लगाने दी जाएगी।