हिमाचल प्रदेश में अनुबंध के आधार पर सरकारी कर्मचारियों की नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई है। राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तें अधिनियम 2024 लागू कर दिया है। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। विभाग के अनुसार, यह अधिनियम 20 फरवरी 2025 से लागू हो गया है। अधिनियम के कुछ प्रावधानों को 12 दिसंबर 2003 से पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया है। भर्ती के तरीकों में से ‘अनुबंध के आधार पर’ को ‘नियमितीकरण द्वारा’ शब्द से बदल दिया गया है। इस प्रकार, अनुबंध के आधार पर नियुक्ति का तरीका अब समाप्त हो गया है।
रिक्तियों की आवश्यकता, चयन प्रक्रिया, नियुक्ति प्रस्ताव जारी करने आदि जैसे मुद्दे विभिन्न चरणों में हैं और वर्तमान में नए कानून के अनुसार उनकी समीक्षा की जा रही है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना में सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, उपायुक्तों, बोर्डों-निगमों के अध्यक्षों और प्रबंध निदेशकों, सार्वजनिक उपक्रमों के रजिस्ट्रार, राज्य लोक सेवा आयोग और राज्य चयन आयोग के सचिव से अनुरोध किया गया है कि वे सरकार के निर्देशों का इंतजार करें। इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के लिए सभी संबंधितों को सूचित किया गया है।
एक अन्य अधिसूचना में, सरकार ने स्पष्ट किया है कि हिमाचल प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तें अधिनियम, 2024 के पारित होने के बाद, अनुबंध कर्मचारियों के नियमितीकरण आदेश इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होंगे। इस नीति के तहत नियमितीकरण के लिए अनुबंध कर्मचारियों के मामलों पर विचार करते समय, उनके नियमितीकरण आदेशों में उपरोक्त शर्त भी शामिल की जाएगी। जिन मामलों में नियमितीकरण आदेश जारी किए जा चुके हैं, उनमें तुरंत यह जोड़ा जाएगा कि नियमितीकरण इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन है।
Pls read:Himachal: धरना देने पर कार्रवाई की चेतावनी के बाद भी अड़े हिमाचल के शिक्षक