Himachal: नई होम स्टे नीति लागू, 120 वर्ग फुट तक के कमरों का होगा पंजीकरण

खबरें सुने

शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने नई होम स्टे नीति को अधिसूचित कर दिया है. इस नीति के तहत अब 120 वर्ग फुट तक के कमरों का ही पंजीकरण हो सकेगा. सिंगल और डबल बेडरूम के लिए कमरे का न्यूनतम आकार निर्धारित कर दिया गया है. बाथरूम और शौचालय का क्षेत्रफल कम से कम 30 वर्ग फुट होना ज़रूरी है. छोटे कमरों वाले मौजूदा होम स्टे अब नए नियमों के तहत मान्य नहीं होंगे.

मुख्य बिंदु:

  • न्यूनतम क्षेत्रफल: 100-120 वर्ग फुट के सिंगल/डबल बेडरूम और 30 वर्ग फुट के बाथरूम-शौचालय अनिवार्य.

  • 18 मानक अनिवार्य: नई नीति में 18 अनिवार्य मानकों और इतनी ही वांछित शर्तों का पालन करना होगा.

  • पंजीकरण प्रक्रिया: 2 मार्च से शुरू होगी पंजीकरण प्रक्रिया, इससे पहले आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए हैं.

  • फार्महाउस, बगीचे और चाय बागान में भी होम स्टे: इन जगहों पर भी होम स्टे चलाने की अनुमति होगी.

  • शुल्क में छूट: तीन साल का एकमुश्त पंजीकरण/नवीकरण शुल्क पर 10% और महिला संचालकों को 5% की छूट.

अनिवार्य शर्तें:

  • आरओ या एक्वागार्ड जैसी पेयजल व्यवस्था.

  • नगर निगम के नियमों के अनुसार कूड़ा निस्तारण.

  • टाइल्स या मार्बल फ्लोरिंग.

  • सीलन रहित कमरे.

  • प्राथमिक उपचार सुविधा और डॉक्टर का संपर्क नंबर.

  • आगंतुक पुस्तिका.

  • सीसीटीवी कैमरे.

  • पार्किंग सुविधा.

  • जल संग्रहण टैंक.

  • सुरक्षा गार्ड.

  • गर्म और ठंडा पानी.

  • पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र.

  • पर्यटन विभाग से अंडरटेकिंग.

पंजीकरण शुल्क:

पंजीकरण शुल्क कमरों की संख्या और स्थान के आधार पर ₹3,000 से ₹12,000 तक निर्धारित किया गया है. नवीकरण शुल्क पंजीकरण शुल्क के समान होगा.

 

Pls read:Himachal: कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी, विक्रमादित्य सिंह की प्रियंका गांधी से मुलाकात

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *