उत्तराखंड में कोरोना को देखते हुए सरकार ने प्रदेश में 31 अगस्त तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया है। कोविड-19 कर्फ्यू में इस बार कोई बदलाव नहीं किया गया है। सभी नियम पूर्व की तरह ही लागू रहेंगे। आदेश में कहा गया है कि कोविड 19 के संक्रमण में आ रही कमी को देखते हुए कोरोना कर्फ्यू के दौरान विवाह समारोह में 50 लोगों को अनुमति दी जा जाएगी। उन्हें 71 घंटे के अंदर की RT PCR रिपोट के साथ शामिल होने की अनुमति जिला प्रशासन देगा आदेश के मुताबिक शवयात्रा में अधिकतम 50 लोग शामिल हो सकते हैं। आदेश में पर्यटकों को कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप व्यिवहार करने का निर्देश दिया गया है। वहीं अन्य राज्यों के जिन व्यक्तियों ने 15 दिन पहले कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हों, उन्हें कोविड जांच की निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता से छूट दी गई है।