
नई दिल्ली:
नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2024 में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख रुपये तक की सालाना आय को आयकर से मुक्त कर दिया है। नए आयकर विधेयक में न्याय की भावना को प्रमुखता देते हुए यह बदलाव किया गया है। इससे घरेलू खपत, बचत और निवेश बढ़ाने में मदद मिलेगी।
कितनी आय पर नहीं लगेगा टैक्स?
अब 12 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी पर कोई आयकर नहीं लगेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन को मिलाकर वेतनभोगी लोगों के लिए यह सीमा 12.75 लाख रुपये हो जाती है। इससे मध्यम वर्ग के हाथों में अधिक पैसा रहेगा।
आयकर स्लैब में बदलाव:
सभी करदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए आयकर स्लैब और दरों में बदलाव किए गए हैं। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की आय पर शून्य आयकर लगेगा। सरकार ने व्यक्तिगत आयकर प्रणाली में सुधार कर मध्यम वर्ग पर विशेष ध्यान दिया है।

टीडीएस में बदलाव:
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टीडीएस नियमों में एकरूपता लाने के लिए सीमा में बदलाव किए गए हैं।
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वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस छूट सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये की गई है।
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किराए की आमदनी पर टीडीएस छूट सीमा 6 लाख रुपये कर दी गई है।
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गैर-पैन मामलों में उच्च टीडीएस के प्रावधान लागू रहेंगे।
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अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा दो साल से बढ़ाकर चार साल की गई है।
पहले क्या था नियम?
पहले 7.75 लाख रुपये सालाना आय पर 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाने के बाद 7 लाख रुपये की कर योग्य आय पर कोई टैक्स नहीं लगता था। लगभग 64,000 – 64,500 रुपये मासिक वेतन वालों की आय नई कर प्रणाली के तहत कर-मुक्त थी।
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