Punjab: पिछड़ी श्रेणियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 12.66 करोड़ रुपए की राशि जारी: डॉ. बलजीत कौर – The Hill News

Punjab: पिछड़ी श्रेणियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 12.66 करोड़ रुपए की राशि जारी: डॉ. बलजीत कौर

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  • आशीर्वाद योजना के तहत 15 जिलों के 2483 लाभार्थियों को मिलेगा लाभ
  • मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पिछड़ी श्रेणियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध

चंडीगढ़, 29 जनवरी

मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पिछड़ी श्रेणियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। यह जानकारी सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने देते हुए बताया कि पंजाब सरकार द्वारा पिछड़ी श्रेणियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आशीर्वाद योजना के तहत चालू वर्ष के दौरान 12.66 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

इस संबंध में और जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि आशीर्वाद योजना के तहत बरनाला, फरीदकोट, फिरोजपुर, फतेहगढ़ साहिब, फाजिल्का, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, मानसा, पटियाला, रूपनगर, एस.ए.एस. नगर, संगरूर, मलेरकोटला और तरनतारन के वर्ष 2023-24 और वर्ष 2024-25 के पिछड़ी श्रेणियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लाभपात्ररियों के लंबित आवेदनों जोकि 2024-25 के दौरान आशीर्वाद पोर्टल पर प्राप्त हुई थीं, 12.66 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। इस राशि के जारी होने से पिछड़ी श्रेणियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 2483 लाभार्थियों को लाभ मिलेगा।

उन्होंने बताया कि इस राशि के माध्यम से जिला बरनाला के 45, फरीदकोट के 19, फिरोजपुर के 198, फतेहगढ़ साहिब के 82, फाजिल्का के 175, गुरदासपुर के 656, होशियारपुर के 277, जालंधर के 34, मानसा के 102, पटियाला के 144, रूपनगर के 5, एस.ए.एस. नगर के 3, संगरूर के 38, मलेरकोटला के 60 और तरनतारन के 645 लाभार्थियों को लाभ मिलेगा।

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि आशीर्वाद योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक पंजाब राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए। उसका परिवार गरीबी रेखा से नीचे हो, और आवेदक अनुसूचित जाति, पिछड़ी श्रेणियों और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से संबंधित हो। परिवार की कुल वार्षिक आय 32,790 रुपए से कम होनी चाहिए। ऐसे परिवारों की दो बेटियां इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।

मंत्री ने आगे बताया कि पंजाब सरकार अनुसूचित जातियों, पिछड़ी श्रेणियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों के कल्याण के लिए लगातार सक्रिय है। उन्होंने कहा कि वित्तीय सहायता की अदायगी सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में की जाती है।

 

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