
नई दिल्ली: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य मंत्रिमंडल ने सोमवार को इसकी नियमावली को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस संबंध में फैसला लिया गया। सरकार इसी महीने UCC लागू करने की प्रतिबद्धता जता चुकी है और उम्मीद है कि 26 जनवरी को इसकी घोषणा की जा सकती है।
मुख्यमंत्री धामी ने कही ये बात:
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, “हमने 2022 में उत्तराखंड की जनता से वादा किया था कि हमारी सरकार बनते ही हम UCC बिल लाएंगे। हम इसे लेकर आए। ड्राफ्ट कमेटी ने इसका मसौदा तैयार किया, यह पारित हुआ, राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दी और यह एक अधिनियम बन गया। प्रशिक्षण की प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो चुकी है। सब कुछ का विश्लेषण करने के बाद, हम जल्द ही तारीखों की घोषणा करेंगे।”

UCC लागू होने पर ये होंगे बदलाव:
UCC लागू होने के बाद कई नियमों में बदलाव की उम्मीद है। लिव-इन में रहने वालों को शादी की तरह पंजीकरण कराना होगा, और मुस्लिम समुदाय में प्रचलित हलाला और इद्दत जैसी प्रथाओं पर रोक लग जाएगी।
नियमावली तैयार, प्रशिक्षण शुरू:
UCC को लागू करने के लिए नियमावली तैयार कर ली गई है और इसे विधायी विभाग के पास जांच के लिए भेजा गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसमें किसी भी केंद्रीय कानून का उल्लंघन न हो। साथ ही, ज़मीनी स्तर पर UCC को लागू करने के लिए ब्लॉक स्तर के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
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