
इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को भ्रष्टाचार के मामले में बड़ा झटका लगा है। इस्लामाबाद की एक विशेष अदालत ने उन्हें अल-कादिर ट्रस्ट केस में 14 साल की सजा सुनाई है। साथ ही, उनकी पत्नी बुशरा बीबी को भी इसी मामले में 7 साल कैद की सजा हुई है। दोनों पर दस लाख और पाँच लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
अदिाला जेल में बनी अस्थायी अदालत ने सुनाया फैसला
भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अदिला जेल के अंदर विशेष रूप से बनाई गई अस्थायी अदालत में जज नासिर जावेद राणा ने यह फैसला सुनाया। नेशनल अकाउंटिबिलिटी ब्यूरो (NAB) ने दिसंबर 2023 में इमरान खान, बुशरा बीबी और पांच अन्य के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड के भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया था। अन्य आरोपी देश से बाहर होने के कारण मुकदमा सिर्फ इमरान खान और उनकी पत्नी के खिलाफ चला।
कई बार टला फैसला, आखिरकार सजा का ऐलान
इस मामले में फैसला पहले 23 दिसंबर को आना था, लेकिन शीतकालीन अवकाश के चलते इसे 6 जनवरी तक टाल दिया गया। बाद में जज के अवकाश पर जाने के कारण सुनवाई 13 जनवरी तक स्थगित रही। अंततः आज अदालत ने अपना फैसला सुना दिया।

इमरान खान और PTI का विरोध
इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने इस फैसले को राजनीति से प्रेरित बताया है और इसका विरोध किया है. गौरतलब है कि अगस्त 2023 से ही इमरान खान विभिन्न मामलों में आरोपी बनाकर जेल में हैं. हालांकि कुछ मामलों में उन्हें बरी किया जा चुका है, लेकिन तोशाखाना सहित कई अन्य मामलों में सुनवाई अभी जारी है.
मुख्य बिंदु:
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14 साल की सजा: इमरान खान को अल-कादिर ट्रस्ट केस में 14 साल कैद
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7 साल की सजा: बुशरा बीबी को 7 साल कैद
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भ्रष्टाचार का आरोप: 190 मिलियन पाउंड के भ्रष्टाचार का मामला
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अदिाला जेल में सुनवाई: जेल के अंदर बनी अस्थायी अदालत में सुनवाई
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PTI का विरोध: फैसले को राजनीति से प्रेरित बताया
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