चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने पंजाब फायर एंड इमरजेंसी सर्विस एक्ट को अधिसूचित कर दिया है, जो अब पूरे राज्य में लागू हो गया है। यह एक्ट ग्रामीण क्षेत्रों में भी फायर टैक्स लगाने का प्रावधान करता है और अग्निशमन सेवाओं को मज़बूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव लाता है।
यह टैक्स सभी सरकारी, व्यावसायिक और रिहायशी भवनों पर लागू होगा। म्युनिसिपल लिमिट के बाहर भी फीस वसूली जा सकेगी। नगर निकायों को कंपाउंडिंग फीस लगाने का अधिकार दिया गया है, जिससे नियमों का उल्लंघन करने वालों को जुर्माना देकर उसे नियमित कराने का अवसर मिलेगा। हालांकि, टैक्स की दरें और अन्य नियम राज्य सरकार द्वारा बाद में निर्धारित किए जाएंगे।
भवनों का वर्गीकरण और एनओसी फीस:
इस एक्ट के तहत, भवनों को उच्च, मध्यम और निम्न जोखिम श्रेणियों में विभाजित किया गया है। एनओसी फीस और जुर्माना भवन की जोखिम श्रेणी के अनुसार तय किया जाएगा। उच्च जोखिम वाले भवनों पर अधिक फीस और जुर्माना लगेगा, जबकि मध्यम और निम्न जोखिम वाले भवनों पर कम फीस लगेगी। भवन मालिकों के लिए एक बड़ी राहत यह है कि राज्य में अब फायर एनओसी तीन साल के लिए जारी की जाएगी। इस एक्ट में फायर टैक्स पर सेस लगाने का प्रावधान भी शामिल है।
अग्निशमन विभाग की शक्तियाँ और सेवाएँ:
अब अग्निशमन विभाग आग की रोकथाम और नियंत्रण से संबंधित सेवाओं के लिए उपयोगकर्ता शुल्क एकत्रित कर सकता है। विभाग को मज़बूत करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल को अपनाया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए निदेशक और स्थानीय प्राधिकरण अनुमोदन के बाद समझौते कर सकेंगे।
अधिकारियों की शक्तियाँ और राज्यस्तरीय सेवा:
एक्ट में अग्निशमन विभाग के अधिकारियों और स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक को अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। अनुपालन न करने वालों के खिलाफ विभागीय अधिकारी स्वतंत्र रूप से कार्रवाई कर सकेंगे। इमरजेंसी के दौरान फायर ब्रिगेड के काम में बाधा डालने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक राज्यस्तरीय अग्नि और आपातकालीन सेवा का गठन किया जाएगा, जिसका नेतृत्व स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक करेंगे। इसमें कड़ी सजा का प्रावधान भी है और अधिकारियों को भवनों का निरीक्षण करने का विशेष अधिकार दिया गया है।
एक्ट की अन्य विशेषताएँ:
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महिलाओं के लिए भर्ती नियमों में बदलाव: महिलाओं को पुरुषों के समान शारीरिक परीक्षा में वज़न उठाने की आवश्यकता नहीं होगी।
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बीमा योजना: व्यावसायिक भवन मालिकों को संपत्ति का बीमा कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
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फायर प्रिवेंशन एंड लाइफ सेफ्टी फंड का गठन।
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एक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना और नियमों का निर्माण।
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सार्वजनिक और निजी संपत्तियों पर फायर हाइड्रेंट और अन्य उपकरणों की स्थापना का प्रावधान।
यह एक्ट पंजाब में अग्निशमन सेवाओं को आधुनिक बनाने और उसे प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, टैक्स की दरों और अन्य नियमों के बारे में स्पष्टता लाने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह एक्ट आम जनता के लिए पारदर्शी और लाभकारी हो।
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